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मौलिक अधिकार (Fundamental Rights in Hindi)वे अधिकार हैं जो व्यक्तियों की भलाई के लिए आवश्यक हैं और उन्हें नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में भी मदद करते हैं। भारतीय संविधानमें मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights)को संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हो कर जोड़ा गया था।
मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 12 से 35) पर इस निम्नलिखित लेख का अध्ययन करें, जो यूपीएससी परीक्षा के भारतीय राजनीति के तहत सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है।
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समानता का अधिकार(Right To Equalityin Hindi)सभी व्यक्तियों के साथ अवसर, रोजगार, पदोन्नति आदि के मामलों में समान व्यवहार को संदर्भित करता है, चाहे उनकी जाति, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान कुछ भी हो। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 का संबंध समानता का अधिकार से है।
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स्वतंत्रता का अधिकार एक सकारात्मक अधिकार है (अर्थात वह अधिकार जो विशेषाधिकार प्रदान करता है)। स्वतंत्रता के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए, संविधान निर्माताओं ने भारतीय नागरिकों को ये अधिकार प्रदान किए। हमारे संविधान का अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है।
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समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के लिए संविधान निर्माताओं ने शोषण के खिलाफ अधिकार को मूल अधिकार (Fundamental Rights in Hindi)के रूप में शामिल किया। अनुच्छेद 23 और 24 (Article 23 & 24)के प्रावधान शोषण को रोकते हैं।
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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के तहत नागरिकों और गैर-नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान में ‘धर्म’ शब्द को निर्माताओं द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक समझ परिभाषा दी है।
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सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (Cultural And Educational Rights in Hindi)अनुच्छेद 29 और 30 (Article 29 & 30)के तहत सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।
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मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights in Hindi)की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं :
भारतीय संविधान के तहत, कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, अर्थात्:
भारतीय नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं:
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भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है।
अनुच्छेद 31A: इसका संबंध सम्पदा आदि के अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाले कानूनों की बचत से है।
यह पांच श्रेणियों के कानूनों को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने और अमान्य होने से बचाता है।
अनुच्छेद 31B: कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन से संबंधित है।
अनुच्छेद 31C: कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों की बचत से संबंधित है।
इसमें निम्नलिखित दो प्रावधान शामिल हैं:
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UPSC Exam-Hacker, Author, Super Mentor, MA
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